नई दिल्ली:दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को अग्रिम जमानत प्रदान की है। यह मामला 10 फरवरी को जामिया नगर में हुई एक घटना से संबंधित है, जहां उन पर सरकारी कर्मचारियों के कार्य में बाधा डालने और हत्या के प्रयास के आरोपी शाहबाज खान को पुलिस हिरासत से भगाने में मदद करने का आरोप है।
कोर्ट ने खान को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। इससे पहले, पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया और आरोपी को फरार होने में सहायता की।
अमानतुल्लाह खान ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे आज कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने उन्हें जांच में शामिल होने और संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग करने का आदेश दिया है।