बटला हाउस में डीडीए की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, दो जगहों पर तोड़फोड़ का अल्टीमेटम

DDA preparing for major action in Batla House, ultimatum for demolition at two places

बटला हाउस में डीडीए की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, दो जगहों पर तोड़फोड़ का अल्टीमेटम

 

 

नई दिल्ली – दिल्ली के बटला हाउस इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से तोड़फोड़ की बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। मुरादी रोड पर स्थित दो खसरा नंबरों—279 और 277—पर बने दर्जनों मकानों और दुकानों को अवैध बताते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। डीडीए ने स्पष्ट किया है कि 11 जून से पहले मकान खाली नहीं किए गए, तो बुलडोजर चलाया जाएगा।

खसरा नंबर 279 पर डीडीए की कार्रवाई

डीडीए ने सोमवार, 26 मई को मुरादी रोड पर खसरा नंबर 279 पर बने 40 से अधिक मकानों और दुकानों पर तोड़फोड़ का नोटिस चिपकाया। लोगों को 10 जून तक का समय दिया गया है मकान खाली करने के लिए। प्राधिकरण के मुताबिक, यह ज़मीन डीडीए की है और उस पर अवैध कब्जा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में 7 मई को दिए अपने आदेश में, डीडीए और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि पीएम उदय योजना की कॉलोनियों के बाहर के सभी अवैध निर्माणों को गिराया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्रभावित लोगों को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाए।

22 मई को खसरा नंबर 277 पर भी नोटिस जारी

इससे पहले 22 मई को सिंचाई विभाग ने खसरा नंबर 277 (खिजर बाबा कॉलोनी) में करीब 50 मकानों पर नोटिस लगाए थे। इनमें से 35 मकान मुरादी रोड के दोनों ओर और करीब 15 मकान सेलिंग क्लब रोड पर मजार के पास स्थित हैं। इन निवासियों को 5 जून तक की मोहलत दी गई है, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई पर चिंता और नाराज़गी जताई है। उनका कहना है कि कई मकान 40-50 साल पुराने हैं और इतने लंबे समय बाद अचानक नोटिस मिलना समझ से परे है। निवासियों का कहना है कि वे इस मुद्दे को लेकर अदालत का रुख करने पर भी विचार कर रहे हैं।

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