ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली 6 दिन की कस्टडी पैरोल, दिल्ली चुनाव प्रचार में शामिल होंगे
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को आगामी दिल्ली चुनाव प्रचार के लिए 6 दिन की कस्टडी पैरोल मंजूर की है। यह फैसला अदालत ने ताहिर हुसैन की उस याचिका पर सुनवाई के बाद दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव प्रचार में भाग लेने की अनुमति मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल को कुछ सख्त शर्तों के साथ मंजूरी दी है। ताहिर हुसैन को इस दौरान पुलिस की कस्टडी में रखा जाएगा और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पैरोल का इस्तेमाल केवल चुनाव प्रचार के लिए ही किया जा सकता है और इस दौरान किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और साथ ही ताहिर को हर दिन पुलिस खर्च के 2 लाख रुपए देने होंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘हुसैन को 29 जनवरी से 3 फरवरी तक दिन के समय (जेल मैनुअल के अनुसार 12 घंटे के लिए) चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया जाएगा। रात में जेल लौटना होगा।’ कोर्ट ने हुसैन को सुरक्षा खर्च के तौर पर हर दिन 2.47 लाख रुपए देने को कहा। इस तरह उसे 6 दिन में 14.82 लाख रुपए देने होंगे।
ताहिर हुसैन को फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों के प्रमुख आरोपियों में से एक समझा जा रहा है। उन पर दंगे भड़काने, हिंसा को उकसाने और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। फिलहाल वे न्यायिक हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है।
ताहिर हुसैन को मिली इस पैरोल के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने इस पर सवाल उठाए हैं।
ताहिर इस बार ओवैसी की पार्टी AIMIM से मुस्तफाबाद सीट से कैंडिडेट है। ताहिर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ‘चुनाव में 4 दिन बचे हैं, उसे चुनाव प्रचार के लिए जल्द अंतरिम जमानत दी जाए।’
बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोटिंग है। 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा।